झांसी। पीड़िता के साथ खेत में बलात्कार करने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में 11 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप (पिंटू)राजपूत के अनुसार प्रार्थी/वादी ने थाना टोड़ी फतेहपुर में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष 08 अक्टूबर 2017 को समय करीब एक बजे रात्रि में शौच के लिये अपने मकान के पास ही
खेत पर गई थी। इतने में ग्राम का ही रणजीत उर्फ भैया पुत्र रहीश यादव अपने खेत से आया मेरी पुत्री को जबरन ले जाकर अपने खेत की झाड़ियों में गलत काम किया। मैने तलाश किया तो सुबह करीब पांच बजे पुत्री खेत की झाड़ियों में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली।

तहरीर पर ग्राम सेमरी,अहिरान निवासी रणजीत सिंह उर्फ भैया पुत्र रहीश यादव के खिलाफ थाना टोड़ी फतेहपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था।जिसमें दौरान विवेचना पीड़िता के शैक्षिक प्रमाण पत्रों से बालिग होने पर धारा 3/4 पाक्सो एक्ट का लोप किया गया। तत्पश्चात विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रणजीत सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376 भा०दं०सं० में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त रणजीत सिंह उर्फ भैया को धारा 376 भा०दं०सं० के तहत अपराध में दोषी करार देते 11 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जमा किये गये अर्थदण्ड में से पीड़िता को पचास प्रतिशत धनराशि दं०प्र०सं० की धारा 357 के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी।