झांसी। दो बहनों का बहला फुसलाकर कर अपहरण व बलात्कार के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत में निरस्त कर दी गयी।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादी ने थाना कटेरा में विनय एवं सुनील के विरुद्ध 03 फरवरी 2024 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 26/27 जनवरी 2024 को उसकी पुत्रियां उम्र 17 वर्ष व 18 वर्ष रात में घर पर सो रही थीं। सुबह उठकर देखा तो दोनों लड़कियां घर पर नहीं मिली जानकारी की तो पता चला कि विनय पुत्र नत्थू अहिरवार व सुनील पुत्र घासीराम अहिरवार उसकी पुत्रियों को बहला-फुसलाकर भगा ले गये हैं। उनको काफी खोजा लेकिन नहीं मिले।

तहरीर के आधार पर अभियुक्त विनय पुत्र नत्थू अहिरवार, उम्र 21 वर्ष, निवासी मगरवारा, थाना
कटेरा के खिलाफ धारा-363, 366, 376भा०दं०सं० एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत थाना कटेरा में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में आरोपी /अभियुक्त विनय पुत्र नत्थू अहिरवार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया।