झांसी। नौकरी के बहाने जबरन शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर वीडियो वायरल करने की धमकी के आरोपी चचिया ससुर का जमानत प्रार्थना पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद द्वारा निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा रमाकान्त साहू ने २२ जून २०२२ को थाना बड़ागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी ज्योति साहू के साथ उसके पड़ोसी व रिश्ते के चचिया ससुर सदानन्द साहू द्वारा नौकरी के बहाने ससुराल वालों की गैर मौजूदगी में उसके साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये व अश्लील वीडियो बना लिये। जिन्हें दिखाकर वह आये दिन उसके साथ गलत काम करता रहा। ०९ अप्रैल २०२२ को सदानन्द साहू ने उसकी बहन अभिलाषा के जरिये मोबाइल व्हाटसएप नम्बर से उसकी पत्नी के अश्लील वीडियो वायरल कर दिये। जब उसकी बहन ने यह कार्य करने के लिये मना किया और सारे वीडियो डिलीट करने के लिये कहा तो २ लाख रूपये की मांग की गई। अन्यथा वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी दी तो उसने सदानंद की बात मानने से इंकार कर दिया और उक्त घटना की शिकायत उसकी पत्नी ज्योति साहू द्वारा ११ अप्रैल को पुलिस से की, परन्तु पुलिस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रार्थनापत्र लेकर वहाँ से जाने को कह दिया। अनहोनी की आशंका ,आत्मग्लानी, अवसाद और सामाजिक दृष्टिकोण से उसकी पत्नी १३ जनवरी २०२२ को घर से चली गई और पुलिस के प्रयास से १४ जून २०२२ को उसको जानकारी हुयी तब पुलिस द्वारा समझा बुझाकर कि उसके साथ विपक्षी द्वारा गलत कृत्य पर वह कार्यवाही करेगे उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अभी अपने ससुराल जाये। तब उसकी बहू वापस आई। परन्तु वह अब अवसाद ग्रस्त हो गई है और उसको डर है कि कहीं उसकी पत्नी अपने साथ कुछ गलत न कर लें। रिपोर्ट पर धारा ३७६ भा०द०सं० एवं ए आई०टी० एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।उक्त मामले में अभियुक्त सदानन्द साहू पुत्र स्व० रघुवीर साहू,निवासी तकियापुरा बड़ागाँव का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।