Jhansi। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचनाधिकार अधिनियम का उलंघन करने और मांगी गई सूचनाओं के साथ उपस्थित न होने पर झांसी जिला कारागार अधीक्षक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है।

गौरतलब है कि समाज सेवी मुदित चिरवारिया आरटीआई के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने का लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में लोकतंत्र सेनानियों को सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं और पेंशन में कुछ लोगों का आरोप था की फर्जी लोग सरकार की सुविधाएं ले रहे और जो वाकई लोकतंत्र सेनानी हैं, जेल गए है उन्हे कुछ नही मिल रहा। मुदित चिरवारिया ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से जिला कारागार से सूचना मांगी थी की कितने लोकतंत्र सेनानी झांसी जेल में निरुद्ध रहे। इस पर झांसी जिला कारागार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई बल्कि भ्रामक और फर्जी सूचनाएं दी गई।

इसके बाद मुदित चिरवारिया ने राज्य सूचना आयोग की शरण की। राज्य सूचना आयोग ने 22 मई को जेल अधीक्षक को समस्त सूचनाओं के साथ आयोग में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे, तय तिथि पर जेल अधीक्षक नही पहुंचे। इस पर सूचना आयोग ने काफी नाराजगी जाहिर की और इसे जन सूचनाधिकार आयोग का उलंघन भी माना। आयोग में सुनवाई कर रही आयुक्त किरण वाला चौधरी ने जेल अधीक्षक झांसी पर 25 हजार रुपया का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माने की राशि आरटीआई कर्ता को मिलेगी।