झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी.) विमल प्रकाश आर्य की अदालत में रंजिशन बहनोई की हत्या का दोष सिद्ध होने पर ने सालों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।

जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि विगत 16 जून 2017 को वादी मोहनलाल के लड़के हरीशंकर ने उसे फोन करके जानकारी दी कि भाई अखलेश का साला गगन व उसकी मौसी का लड़का अमित सोनी अपने घर आये व घर में घुसकर अखलेश के ऊपर जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया है। जब वह और उसकी मां अखलेश को
बचाने दौडे व चिल्लाए तो वह दोनों लोग गाली गलौज करके व जान से मारने की धमकी देकर हाथ में चाकू लहराते हुये भाग गये। गांव वालों ने बताया कि यह लोग स्कार्पियो गाड़ी से मदरवास आये थे और गाड़ी में अखलेश का ससुर अवधविहारी व उसका भाई अतुल सोनी भी मौजूद थे। इन्ही लोगो ने चाकू देकर अखलेश
को जान से मारने के लिये भेजा था। उनके साथ गाड़ी में एक अज्ञात आदमी और था । अखलेश की हालत गम्भीर होने के कारण उसे मेड़ीकल कालेज झांसी में भर्ती कराया है जहां उसकी हालत गम्भीर है।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर धारा 302, 452, 504, 506 भा०द०सं० के तहत 17 जून 2017 को अभियुक्तगण गगन व अमित सोनी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा अभियुक्त गगन पुत्र अवध विहारी सोनी निवासी मोहल्ला होलीपुरा, दतिया म०प्र० व अमित सोनी पुत्र नवल किशोर सोनी निवासी अशोक बिहार कालोनी जिला शिवपुरी ( म०प्र०) के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तों गगन व अमित सोनी प्रत्येक को धारा 302 भादंसं के अपराध में आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रूपये जुर्माना, धारा 452भा०द०सं० में 03 वर्ष के कारावास व 05-05 हजार रूपये जुर्माना , जुर्माना अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 504 भा०दं०सं० में 02 वर्ष के कारावास व 02-02 हजार रूपये जुर्माना,अदा न करने पर 03 माह के कारावास एवं धारा 506 भादं०सं० में 02 वर्ष के कारावास व 02-02 हजार रूपये जुर्माना , अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई। उक्त जुर्माने में से 10 – 10 रूपये हर्जा प्रत्येक अभियुक्तगण से वादी मुकदमा को दिलाया जाएगा।