– वैज्ञानकि साक्ष्यों, घटना स्थल के निरीक्षण व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से निर्दोष जेल जाने से बचे

 

झांसी। थाना मोंठ क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नेहरु नगर के पास झाडियों में मिले 28 वर्षीय रवि अहिरवार के गला कटे शव प्रकरण में पुलिस ने आपे चालक को हत्या में प्रयुक्त चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया है। उसने मां के साथ आपत्तिजनक हालत में देख कर रवि अहिरवार पर हमला कर चाकू से गला काटकर निर्मम हत्या कर शव फेंक दिया था।

13 जून को थाना मोंठ क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला नेहरु नगर के पास झाडियों में 28 वर्षीय रवि अहिरवार पुत्र हर लाल निवासी मोहल्ला नेहरु नगर कस्बा व थाना मोंठ जनपद झांसी का शव मिला था। इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं घटना स्थल पर पहुँचकर निरीक्षण किया गया तथा मोहल्ला वासियों से जानकारी प्राप्त की गयी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी मोंठ महोदय के नेतृत्व में थाना मोंठ पर गठित पुलिस टीमों व फोरेन्सिक टीम, डॉग स्क्वाड को हत्या के सफल अनावरण एवं साक्ष्य संकलन हेतु लगाया गया ।

उक्त मामले में हर लाल निवासी मोहल्ला नेहरु नगर कस्बा व थाना मोंठ की तहरीरी के आधार पर थाना मोंठ पर धारा 302 भा.द.वि. बनाम अज्ञात के द्वारा वादी उपरोक्त के पुत्र रवि अहिरवार की चाकू से गला काटकर हत्या करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । वादी मुकदमा से पूँछताछ करने व संकलित साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त मोहित अहिरवार उर्फ बुल्लू पुत्र कैलाश नारायण अहिरवार निवासी मोहल्ला नेहरू नगर को 17 जून को 22.40 बजे मोठ बाई पास झाँसी – कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से गिरफ्तार कर लिया।

जांच पड़ताल में पता चला कि मोहित अहिरवार आपे चलाता है व अभियुक्त के पिता होमगार्ड के पद पर नौकरी करते हैं । 4 वर्ष पूर्व अभियुक्त उपरोक्त की शादी हो चुकी है । मुहल्ले नेहरू का रविकान्त अहिरवार पुत्र हरलाल अहिरवार का अभियुक्त के घर पर काफी आना जाना रहा है। पता चला कि रविकान्त अहिरवार के अभियुक्त की माँ गीता के साथ अवैध सम्बन्ध थे । अभियुक्त व अभियुक्त के पिता की अनुपस्थिति मे रविकान्त अहिरवार अक्सर अभियुक्त के घर पर आता था । 12 जून की रात में जब अभियुक्त अपने घर मे सो रहा था लगभग 01.15 बजे अभियुक्त को प्यास लगी और पानी पीने के लिये उठा तो उसने मृतक रविकान्त अहिरवार को अपनी माँ के साथ घर में आगे वाले कमरे में तख्त पर आपत्तिजनक हालत में देख लिया।  इस पर अभियुक्त द्वारा आवेश में आकर पहले रविकान्त अहिरवार को लात घूँसों से मारा फिर उसे पकङ कर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की जिससे वह अचेत सा हो गया। उसने क्रोध में आकर घर मे रखे सब्जी वाले चाकू से रविकान्त अहिरवार का गला आगे से काट दिया जिससे खून की धार बह निकली और मौके पर ही उसने दम तोङ दिया ।

उसके बाद अभियुक्त द्वारा रविकांत के रक्तरंजित शव को अपने कन्धे पर लादा और गली के बाहर सङक पर गया। शव के गले से बहरे खून को रोकने के ऊ उसने पास ही में कूङे के ढेर से एक पैन्ट उठाकर रविकान्त के गले मे लपेट दिया ताकि खून कम बहे। इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य मिटाने के लिए अपने घर से झाङियों तक रास्ते मे पङे खून के दाग रात ही में साफ कर दिये तथा खून से सने हुये कपङों को चूल्हे में जला दिये थे जिसकी राख नाली मे बहा दी थी । पुलिस टीम ने अभियुक्त की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया । साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 201भा.द.वि. की वृद्धि कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता थाना मोठ,  उ0नि0 विनित कुमार, का0 शिवापाल व प्रदीप कुशवाहा थाना मोठ जिला झाँसी।