Jhansi। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह जुलाई, 2022 में 03 से 15 जुलाई 2022 के मध्य जनपद में प्रचलित 45831 अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड (14 किग्रा0 गेहू $ 21 किग्रा0 चावल) खाद्यान्न का तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध 1329817 यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह मई, 2022 के सापेक्ष 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक, 01 ली0 रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा 01 किग्रा0 साबुत चना प्रति राशन कार्ड की दर से निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
माह अप्रैल, मई, जून 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को अनुमन्य 03 किग्रा0 चीनी एक मुश्त प्रति कार्ड की मात्रानुसार वितरित की जायेगी। उपरोक्त वस्तुओं पांचो वस्तुआंे का एक साथ निःशुल्क वितरण जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा।
उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 15 जुलाई 2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय अत्यन्त सजगता बरती जानी आवश्यक है। इसके लिए उचित दर विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि दुकान पर सेनिटाइजर/ साबुन एवं पानी रखे और हाथ धुलने के उपरान्त ही ई-पॉस का प्रयोग किया जाये।
राशन वितरण के समय उचित दर दुकान पर भारी भीड़ एक साथ इकट्ठा न हो, इस हेतु मुहल्लेवार प्रचार-प्रसार/मुनादी उचित दर विक्रेता अवश्य करायें। एक समय में 05 से अधिक कार्डधारक एकत्रित न हो तथा कार्डधारकों के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी पर चूना/चाक से लाइन अथवा गोला खींचकर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराया जाये। उचित दर दुकान पर उपस्थित विक्रेता/नोडल अधिकारी तथा कार्डधारक फेस कवर (मास्क) का प्रयोग करें।