झांसी। युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने ,मारपीट करने व बलात्कार के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर द्वारा निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा २८ जनवरी २०२२ को थाना मऊरानीपुर में तहरीर दी गयी थी कि ०९ जनवरी २०२२ को करीब ९ बजे रात्रि में अपने खेत पर जानवर भगाने गया था। घर पर मौजूद पत्नी व बच्चियां मौजूद थी। जब वो सो गये तो पुत्री (पीड़िता) शौच के लिये गई थी, तभी गांव के आदर्श गंगेले व आकाश गंगेले व कुछ अज्ञात लोग मेरी पुत्री (पीड़िता) को जबरन उठा कर ले गये । मेरी पुत्री (पीडिता) सोने का मंगल सूत्र, कान की बाली, पायल, पहने थी। रात जब में घर आया अपनी पुत्री को तलाश किया तो कोई जानकारी नहीं मिली। गांव के कुछ लोगों से पता चला की मेरी पुत्री को ले जाने में आदर्श , आकाश व कुछ अज्ञात लोगों का हाथ है।

तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीड़िता की बरामदगी पर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने ,मारपीट करने व बलात्कार किये जाने के आरोप में धारा ३६६, ३२८, ३२३, ३७६ भा०द०सं०मे दर्ज मुकदमे में
अभियुक्त आदर्श गंगेले उम्र २४ वर्ष पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम रूपा धमना की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।