झांसी। रंजिशन मां -बेटे की हत्या के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर द्वारा निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादिया मुकदमा श्रीमती मीना ने ११ अक्टूबर २०२१को थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने पति चंदन सिंह, सास कलावती व पुत्री शिवानी के साथ अपने घर बजरंग नगर में थी। पति चंदन सिंह को बुखार था, जिन्होंने दवा लाने को कहा तो वह मेडीकल स्टोर से दवा लाने के लिए पी०एम० रोड पर गई थी लगभग १५-२० मिनट बाद जब वह दवा लेकर लौटी तो देखा कि घर में जगह-जगह खून पड़ा है। उसकी सास बाहर वाले कमरे में मरी हुई पड़ी थी तथा अन्दर वाले कमरे की कुन्डी खोलकर देखा तो उसके पति चंदन सिंह गम्भीर रूप से घायल अवस्था में दर्द से चिल्ला रहे थे। पूछने पर उन्होने कहा कि कन्नू उर्फ जनारधन उसे व उसकी माँ को कुल्हाड़ी से मारकर गया है। रिस्तेदारों को सूचना दी। जिन्होंने फोन करके एम्बुलेन्स बुलवाई। वह अपने पति व सास को लेकर मेडीकल कालेज आई। जहाँ पर डाक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जनारधन ने पूर्व में ग्वालियर में उसके खाते से रूपया निकाले थे जिसका मुकदमा उसने ग्वालियर में लिखाया था जिसमें वह जेल गया था। इसी बात से उसके परिवार से रंजिश रखता था तथा देख लेने की धमकी देता रहता था।उसके पति व सास की हत्या जनारधन ने की है।रिपोर्ट पर धारा ४५२, ३०२ भादं०सं०के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
उक्त मामले में अभियुक्त कन्नू उर्फ जनार्दन पुत्र जनक सिंह निवासी ग्राम घिसौली थाना बबीना की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।