झांसी। न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) एफ०टी०सी०/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट /विशेष न्यायालय एम०पी० एम०एल०ए०, कन्हैया जी की अदालत में विचाराधीन एक मामले में गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत को दोषमुक्त करार दिया गया है।

जानकारी देते हुए कुमार वैभव तिवारी एड ने बताया कि वादी मुकदमा रमेश सिंह यादव प्रभारी निरीक्षक थाना एरच ने एक तहरीर भारतीय जनता पार्टी किसान नेता जवाहर लाल राजपूत के विरूद्ध दी थी कि धारा १४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के आदेश के उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के ०४ जनवरी २०१७ को करीब ४ बजे शाम वह अपने १०- १२ साथियों सहित ग्राम इस्किल में भा. ज. पा. को अपील करते हुये एकत्र हुये जिसमें सशस्त्र भी थे। इस सम्बन्ध में एन०सी०आर० पंजीकृत कर धारा १८८ भादं०सं० के अन्तर्गत आरोपपत्र विचारण हेतु
न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।श्री राजपूत न्यायालय में उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा अपनी जमानतें कराई गई। उक्त मामले में सुनवाई उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त जवाहर लाल राजपूत पुत्र किशोरी शरण राजपूत को धारा-188 भा०दं०सं० के आरोप से दोषमुक्त करार दिया गया है।