झांसी। अवैध सम्बन्धों में बाधक पति के अपहरण व हत्या के मामले में आरोपी पत्नी का जमानत प्रार्थनापत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर द्वारा निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव के अनुसार वादिया /अभियुक्ता अनीता ने २६ अप्रैल २०२२ को थाना गरौठा पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति मजदूरी करता है तथा वह चाय की दुकान खोले है। २२ अप्रैल को शाम लगभग चार बजे घर से कोई अज्ञात व्यक्ति उसके पति को मजदूरी कराने हेतु लिवा ले गया। परन्तु उसके पति भान सिंह आज तक घर नहीं लौटे। उसने बहुत तलाश किया, परन्तु नहीं मिले। रिपोर्ट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।
विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर वादिया मुकदमा व अन्य अभियुक्तों की अपराध
में संलिप्तता प्रकाश में आने पर इस प्रकरण की वादिया मुकदमा व अन्य अभियुक्तों के खिलाफ धारा- ३०२, २०१, १२०बी भा०द०सं० की वृद्धि की गई है।
मामले में स्वतन्त्र साक्षी उमा देवी ने अपने बयान में बताया है कि अनीता व रंजीत को उसके पति भान सिंह ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। पति के मना करने पर अनीता अक्सर आवेश में आकर कहा करती थी कि घर में में रहूँ या तुम रहो। भान सिंह की
हत्या अभियुक्ता अनीता ने सहअभियुक्त रंजीत व रामगोपाल से कराई है। इसी आशय का बयान‌ स्वतन्त्र साक्षी कस्तूरी देवी, हरेन्द्र व मदनपाल आदि द्वारा दिया गया है। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा विवेचना के दौरान एकत्रित किए गए साक्ष्य एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्ता अनीता पत्नि स्व० भान सिंह उम्र करीब ४० वर्ष निवासी काली मंदिर के पास सुभाष नगर गरौठा, की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।