झांसी। गाली गलोज, मारपीट व तोड़फोड़ का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, जी०डी० गुप्ता द्वारा एक अभियुक्त को 15 दिन के कारावास की सज़ा सुनाई गई।
अभियोजन के अनुसार थाना नबावाद क्षेत्र अन्तर्गत मैरी निवासी वादी गजराज सिंह पुत्र स्व0 रामसेवक द्वारा 20 जून 2017 को एक आवेदन न्यायालय सी०जे०एम० में अन्तर्गत धारा 155 (2), दप्रसं के अधीन इस आशय का दिया था कि 07 जून 2017 को प्रातः वह बांट लेने के लिये बाहर बड़ागांव गेट बाहर विजय साहू की दुकान पर गया था कि तभी मास्टर कालोनी निवासी बुच्चे पुत्र नामालूम व चुन्नी पुत्र बुच्चे व दो अज्ञात व्यक्ति
आ गये और उससे जबरन शराब के लिए 2000 रुपये की मांग करने लगे । रुपये देने से मना किया तो गाली गलोज कर जान से मारने की धमकी देते हुए वहीं पड़े लाठी-डण्डों व सरिये उठाकर मारपीट की तभी वादी के लड़के शिवा व रिषभ ने आकर उसे बचाने का प्रयास किया तो अभियुक्तों ने शिवा ,रिषभ की लाठी-डण्डों व सरियों से मारपीट की व उनके कपड़े फाड़ दिये । उसकी मोटर साइकिल भी पटक कर तोड़ दी । बहुत से लोग व राहगीरों को इकटठे होता देख पुनः जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।मारपीट में वादी व उसके दोनों पुत्र भी घायल हो गये थे । थाना कोतवाली पुलिस
द्वारा रिपोर्ट कमतर धाराओं में दर्ज की गई, जबकि वादी को गंभीर चोटें आयीं थीं ।
न्यायालय के आदेश पर थाना कोतवाली में इस प्रकरण
में विवेचना उपरान्त अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ चुन्नी व सहअभियुक्त राम किशोर उर्फ बुच्ची के विरुद्व अन्तर्गत धारा 323, 504 व 427, भादसं0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ चुन्नी को न्यायालय में जिला कारागार से तलब किया गया । जहां सिद्वदोष नरेन्द्र उर्फ चुन्नी को धारा 323 व धारा 504, भादसं० में दस-दस दिन के कारावास एवं धारा 427, भादसं० में पन्द्रह दिन के कारावास की सज़ा सुनाई गई।