झांसी। शादी का झांसा देकर मानसिक एवं शारीरिक शोषण करने, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी एसआई का जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश शक्तिपुत्र तोमर द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादिया/ पीड़िता ने विगत २० मई २०२२ को थाना नवाबाद, में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पुरैनी थाना भोगनीपुर की निवासिनी है। उसके मोहल्ले
में रहने वाले एस०आई० अभिषेक पोरवाल, जो पूर्व में थाना नवाबाद झाँसी में तैनात था अब निलम्बित पुलिस लाइन है, ने उसको शादी का झांसा देकर उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया। उसके बार-बार मना करने पर भी जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाये। ०९ अप्रैल २०२२ को उसने अभिषेक के खिलाफ पूर्व में जो प्रार्थनापत्र दिया था उसमें उसके परिवारजन का साथ नहीं मिलने के कारण उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर बहला-फुसलाकर झूठा आश्वासन व भविष्य में उसकी बच्ची और उसे मरवाने की धमकी पर उसने प्रार्थनापत्र वापस लेकर समझौता किया था। शादी के लिए उससे ५० लाख रूपये व कार की माँग की । उसके जेवरात, लाखों रुपए भी हड़प लिये। ७ मई २०२२ को किसी युवती का मैसेज अभिषेक के फोन पर आया , फोन करने पर पता चला अभिषेक और उसके कई साल से शारीरिक सम्बन्ध है बराबर मिलते हैं और उससे भी शादी का झूठा वादा किया है और उनके मोबाइल से बहुत गंदी फोटो दोनों की मिली है। रिपोर्ट पर धारा ३७६ (२), ५०४, ५०६, ४०६ भा०द०सं०के तहत थाना नवाबाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
उक्त मामले में अभियुक्त अभिषेक पोरवाल पुत्र सत्यप्रकाश पोरवाल, निवासी पुलिस कॉलोनी पुलिस लाईन झाँसी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।