झांसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद केस में 12 सितंबर 2022 की तारीख अहम पड़ाव साबित हुई। वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्‍ण विश्‍वेश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी केस में आगे सुनवाई होगी। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में हंसी-खुशी की लहर दौड़ गई। हर-हर महादेव के नारे गूंजने लगे।झांसी महानगर में हिंदू समुदाय के लोगों में जश्न का माहौल बन गया राष्ट्रभक्त संगठन ने अदालत के इस आदेश का स्वागत करते हुए हिंदू समाज की जीत होना बताया है।

सोमवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आए हुए फैसले पर राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल नजरिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निश्चित रूप से जो मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू सनातन संस्कृति के खिलाफ किया है, हमारे धार्मिक स्थलों, मठ मंदिरों को छतिग्रस्त कर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, उसको सुधारने का समय अब आ गया है और अदालत का यह फैसला उसी दिशा में एक सार्थक कदम है। अंचल ने कहा कि इस फैसले में सबसे बड़ी बात यह है कि सोमवार को ही विश्वेश्वर नाथ मंदिर के हित में फैसला आया जो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ द्वारा संकेत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समस्त हिंदू समाज को एकजुट होकर इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। आने वाले समय में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शीघ्र ही हिंदू समाज के पक्ष में फैसला आएगा क्योंकि सारे सबूत हिंदू समाज के पक्ष में हैं। राष्ट्रभक्त संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने वाराणसी अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए जोर शोर के साथ जश्न मनाया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाएं।