झांसी। नशे के दो सौदागरों के जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- 5, आनन्द प्रकाश तृतीय
की अदालत में निरस्त कर दिए गए।
अभियोजन के अनुसार विगत 31अगस्त को थाना बबीना उप निरीक्षक अनुपम मिश्रा ने पुलिस बल के साथ चेकिंग में घिसौली मार्ग पर मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्तियों पर संदेह होने पर बंदी बनाया था। पूछताछ में एक ने अपना नाम रवि कुमार पुत्र भैयालाल नि० शिकन्दरा, कुडराया पोस्ट सुनवाहा जिला दतिया तथा दूसरे ने अपना नाम सुरेन्द्र पुत्र मुन्नालाल नि० ग्राम कटीली ककराई थाना झिगना जिला दतिया म०प्र० बताया। क्षेत्राधिकारी सदर की मौजूदगी में जामा तलाशी में दोनों के पास से एक एक पैकेट पॉलीथीन में डेढ़-डेढ़ किलो गांजा नाजायज रूप से बरामद हुआ था। जिस पर पुलिस द्वारा धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत थाना बबीना में मुकदमा दर्ज किया गया था।

शुक्रवार को अभियुक्त रवि कुमार व सुरेन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिए गए।