झांसी। विशेष न्यायाधीश (गिरोह बंद अधिनियम) ने शुक्रवार को गैंगस्टर आरोपी अमित कुमार उर्फ गुड्डा निवासी सतपुरा एवं बृजेंद्र सिंह पुत्र जवाहर लाल निवासी टिकरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह दोनों भी दीप नारायण यादव गैंग के सदस्य के तौर पर निरूद्घ किए गए हैं। इसके पहले पुलिस के इसी गैंग के सदस्य बताए गए विष्णु राय, भगवान दास, रंजीत राय, दीन दयाल कुशवाहा, ऋतुराज सिंह, रहीस प्रसाद यादव आदि की जमानत याचिकाएं दो दिन पहले ही खारिज हो चुकी हैं।

उक्त के खिलाफ पूर्व विधायक दीप नारायण की अगुवाई में गिरोह बनाकर षड्यंत्र रचने का आरोप है। इनके ऊपर कुख्यात अपराधी लेखराज को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश करने के भी आरोप है। शुक्रवार को कोर्ट में अमित एवं बृजेंद्र की जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार न पाए जाने पर यह याचिका खारिज कर दिया। इन सभी के खिलाफ नवाबाद पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है।