झांसी।घर में सोते समय धारदार हथियार से पति- पत्नी की हत्या के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा नीरज यादव ने विगत ३० सितम्बर २०२१ को थाना प्रेमनगर में तहरीर देते हुए बताया था कि २९ सितम्बर को सिद्ध की टौरिया नगरा निवासी उसकी बहन अन्जू एवं बहनोई बलवीर घर के अंदर सो रहे थे कि रात्रि में अज्ञात लोगों ने मकान के अंदर घुस कर उसकी बहन एवं बहनोई की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। दूध लेने वालों ने पुलिस एवं उसको सूचना दी तो वह अन्य रिश्तेदारों के साथ बहन के घर पहुंचे जहां बहन बहनोई पलंग पर मृत अवस्था में पड़े थे। तहरीर के आधार पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया ।
उक्त मामले में अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र गोविन्द सिंह यादव नि० ग्राम अठोंदना द्वारा धारा ४५२, ३०२ भा०दं० सं० के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।