झांसी। कुख्यात लेखराज को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने के मामले में विष्णु राय की 29 अक्तूबर को जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई थी। लेकिन, गैंगस्टर एक्ट की तामीली होने की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी। लेकिन छह नवंबर को विष्णु राय की हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी।

गौरतलब है कि कुख्यात लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने के मामले में झांसी पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा राय के पति विष्णु राय को आठ अक्तूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था।

लेखराज से संबंधित मामले में विष्णु राय की 29 अक्तूबर को जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई थी लेकिन, गैंगस्टर एक्ट की तामीली होने की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी पर छह नवंबर को विष्णु राय की हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। परवाना पहुंचने के बाद शुक्रवार की शाम विष्णु राय को जेल से रिहा कर दिया गया।

लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश करने के प्रकरण में सपा के गरौठा से पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव समेत 19 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इनमें विष्णु राय पहले ऐसे आरोपी हैं, जिन्हें जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया है।