झांसी। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोको पायलट्स को पदोन्नति के बाद अधिकारी बनने अथवा बीमार होने की स्थिति में रनिंग भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में 1 जनवरी से आदेश लागू कर दिया गया है।

गौरतलब है कि ट्रेन के सुरक्षित परिचालन व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए वेतन के साथ रनिंग वह अन्य भत्ते दिए जाते हैं। इसके तहत लोको पायलट को किमी की दर से रनिंग भत्ता दिया जाता है। यही कारण है कि जो लोको पायलट्स लगातार ट्रेन परिचालन की ड्यूटी करते हैं उनका वेतन से अधिक रनिंग भत्ता बन जाता है।

अभी तक लोको पायलट्स को पदोन्नति से मुख्य लोको निरीक्षक या विभागीय परीक्षा देकर भी ग्रेड के अधिकारी बनने रनिंग भत्ता मिलना बंद हो जाता है जबकि मुख्य लोको निरीक्षक वह ग्रुप बी के अधिकारी बनने के बाद भी इन्हें ट्रेन संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसी तरह किसी गंभीर बीमारी के कारण ट्रेन चलाने लायक नहीं रहने पर इन्हें आफिस में तैनाती मिलने पर रनिंग भत्ता नहीं दिया जाता।

रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर (पीएंडए) एनपी सिंह ने दो जनवरी को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि  मेडिकल अनफिट पायलट को पदोन्नत होकर मुख्य लोको निरीक्षक या ग्रुप बी के अधिकारी बनने पर भी रनिंग भत्ता दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को वेतन का 30 प्रतिशत रनिंग भत्ता मिलेगा। यह आदेश एक जनवरी से लागू होगा।