झांसी। रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब रेलवे – ई पास पर अप्रूवल की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसके लिए क्रिस में बदलाव किया गया है। अब पास क्लर्क के पास गए बिना ही यात्रा पास जारी हो जाएगा ।

गौरतलब है कि वर्ष 2020 में कोविड की आपदा के बाद रेलवे द्वारा कर्मचारियों को HRMS के माध्यम से सुविधा पास देना शुरू किया था जिसमें कर्मचारियों को यात्रा पास अप्लाई करने के बाद उसकी स्वीकृति के लिए संबंधित पास क्लर्क के संपर्क करना होता था इसके बाद ही कर्मचारी पास का उपयोग कर पाता था। अगर किसी साप्ताहिक अवकाश या त्योहार के कारण कार्यालय बंद होते तो उस दौरान कर्मचारी अपनी इस सुविधा के वंचित रह जाता था । इस समस्या के समाधान के लिए CRIS द्वारा पास क्लर्क से अप्रूवल की बाध्यता को खत्म कर दिया गया हैं और इसके लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

इन आदेशों का अनुसार प्रत्येक वर्ष कर्मचारी को अपने परिवार की घोषणा करना अनिवार्य है। जो पास क्लर्क के अप्रूवल के बाद ही मान्य होगी परंतु अगर कर्मचारी के परिवार में कोई बदलाव नहीं हैं तो उस विकल्प पर क्लिक करके पास तत्काल प्राप्त कर सकता हैं ।

HRMS एक साल से ज्यादा पुराने परिवार घोषणा पत्र होने की स्थिति में पास जारी नही करेगा लेकिन इसकी बाध्यता एक तक रहेगी । इसमें सभी कर्मचारियों को सतर्कता के साथ पास का आवेदन भरना होगा क्योंकि अब पास क्लर्क के पास गए बिना ही पास जारी हो जाएगा ।