झांसी। नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शक्तिपुत्र तोमर की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक केशवेन्द्र प्रताप सिंह के अनुसार वादिनी मुकदमा ने थाना उल्दन में
रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी कि वह बंगराधवा जाने के लिए बस स्टैण्ड पर खड़ी थी। उसी दौरान बंगरा धवा निवासी लकी गुप्ता मोटरसाइकिल से उसके पास आकर बोला कि घर जा रही हो। उसने बताया कि घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही हूं तो लकी गुप्ता बोला कि मैं भी बंगरा जा रहा हूं मेरे साथ चलो। विश्वास करके मोटरसाइकिल पर बैठ गयी और लकी गुप्ता सीधे अपने घर ले गया और कहने लगा कि अभी तुम चाय पी लो फिर मै तुम्हे घर छोड़ दूंगा। लकी गुप्ता ने चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर चाय पिला दी जिससे उसे लकी गुप्ता के घर पर ही बेहोशी जैसी महसूस
हुयी। वह पूर्ण रूप से बेसुध रही करीब ३बजे सुबह जब
होश में आयी तो देखा कि बदन
पर कोई कपडा नहीं है। उसके साथ लकी गुप्ता ने रात में दुष्कर्म किया। लकी गुप्ता से कहा कि मेरी इज्जत तुमने तार तार कर दी अब सारी बात हम परिवार को बतायेगे। इसी बात को सुनकर उसने धमकी दी कि अगर तुमने कोई शिकायत की तो दुष्कर्म वाला वी. डी. ओ वायरल कर देगे व तुम्हे तुम्हारे परिवार की जान जोखिम में डाल देंगे वह सुबह बजे घर पहुंची तो सारी बात अपने माता पिता को बतायी थी।
तहरीर के आधार पर धारा ३७६, ३२८ भा. द. सं. एवं धारा ३(२)५.एस.सी.एस.टी. एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में आरोपी /अभियुक्त लकी गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।










