चरस सहित गिरफ्तार नशे के सौदागर को 3 वर्ष का कठोर कारावास

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दस हजार रूपये अर्थदण्ड

झांसी। दस वर्ष पूर्व चरस सहित गिरफ्तार नशे के सौदागर को विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय) शरद कुमार चौधरी ने 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।

विशेष लोक अभियोजक/ नोडल अधिकारी दीपक तिवारी ने बताया कि 25 मई 2015 को कोतवाली पुलिस को शान्ति भवन के निकट संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर अचानक तेज कदमों से गल्ला मण्डी की तरफ चलने लगा। बदमाश होने का शक होने पर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। उसने अपना नाम छोटू उर्फ संजय पुत्र राजेन्द्र बताया। उसकी जामातलाशी में एक सफेद पालियीन में रखी हुई 410 ग्राम चरस बरामद की गयी। आरोपी के खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त छोटे उर्फ संजय को 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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