झांसी। किशोरी का अपहरण कर बलात्कार के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधि० सहित बलात्कार), न्यायालय सं०- 9, फरीदा बेगम की अदालत में किशोरी का अपहरण कर बलात्कार का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक चन्द्र प्रकाश शर्मा के अनुसार थाना टोडीफतेहपुर क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रेवन निवासी वादी ने थाना टोडी फतेहपुर में तहरीर देते हुए बताया कि 06 जनवरी 2017 को उसकी अनुपस्थिति में हरेन्द्र उर्फ
ईशु लखेरा पुत्र प्रदीप कुमार लखेरा हाल निवासी पूंछ उसके घर आया और वादी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को भगा ले गया।उसकी पुत्री अपने साथ में बिछुआ, पायलें, हार आदि जेवरात ले गयी ।

तहरीर के आधार पर हरेन्द्र उर्फ ईशु लखेरा पुत्र प्रदीप कुमार लखेरा निवासी ग्राम तुर्का लहचूरा के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 506 भा०दं०सं० व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।विवेचक द्वारा बाद विवेचना अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ ईशु लखेरा के विरुद्ध धारा-363, 366, 376, 506 भादं०सं० व धारा- 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि० के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त हरेन्द्र उर्फ ईशु लखेरा को धारा 363 भादस० के सिद्धदोष अपराध 3 (तीन) वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 (दो हजार) रूपए अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा- 366 भादं०सं० के अपराध हेतु 5 (पांच) वर्ष के सश्रम कारावास 5000(पांच हजार) रूपए अर्थदण्ड ,धारा 376 भादं०सं० के सिद्धदोष अपराध हेतु 10 (दस) वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 ( दस हजार ) रूपए अर्थदण्ड ,अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कारावास ,धारा 506 भादं०सं० के सिद्धदोष अंपराध हेतु 02 (दो) वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 (एक हजार) रूपए अर्थदण्ड ,अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई । दोष सिद्ध द्वारा जमा किये गये अर्थदण्ड में से पीड़िता को पचास प्रतिशत धनराशि दं०प्र०सं० की धारा 357A के
अन्तर्गत प्रदान की जाएगी।