झांसी। एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश तृतीय के न्यायालय में 250 ग्राम चरस रखने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त आशिफ कुरैशी को दो साल 8 माह के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया गया। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी के अनुसार 14 जुलाई 2015 को कोतवाली थाना के एसआई विकास सिंह पुलिस टीम के साथ चैकिंग कर रहे थे। ओरछा गेट चौकी से रवाना होकर मछली मंडी होते हुए जा रहे थे। तभी एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे काबू किया। उसकी पहचान आशिफ कुरैशी निवासी ओरछा गेट के रूप में हुई थी। तलाशी में उससे 250 ग्राम चरस बरामद होने पर कोतवाली थाना में अभियोग दर्ज करवाया गया था।

बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। आज कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर आशिफ कुरैशी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 में दो साल 8 माह के कठोर कारावास की सजा व दस हजार रुपए अर्थ दंड से दण्डित किया। अदा नहीं करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।