झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं० -4 (बलात्कार सहित पॉक्सो अधि०) नीतू यादव की अदालत में महिला के साथ बलात्कार, जान से मारने की धमकी का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुलेश सक्सेना ने बताया कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने थाना मऊरानीपुर में लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि वह 03 जून 2017 को समय करीब 1 बजे दिन में बब्लू पुत्र वृन्दावन व टरी पुत्र शिव दयाल कुशवाहा दोनों व्यक्ति बुआ के घर से मोटर साईकिल से मेरी मां के कहने पर मुझे ग्राम भकौरे के लिये चले थे कि जैसे ही भकौरे रोड पर पहुंची तो मैंने कहा कि मुझे उतार दो लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने नहीं उतारा व मुझे जबरन चौकी से कुछ दूर कुआं के पास ले गये, छीना-झपटी करने लगे व थप्पड़ों से मारा-पीटा, बब्लू ने बलात्कार किया व टरी आसपास देखता रहा, किसी तरह वहां से भागकर चिल्लाई तो मेरे गांव के एक व्यक्ति ने मुझे बचाया, तब यह लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उक्त तहरीर के आधार पर धारा 376डी, 506 भा०दं०सं०के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त टरी व बब्लू को धारा-376D भा०दं०सं० में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड न अदा करने पर एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास, धारा-506 भा०दं०सं० में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,000 रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।