झांसी । अवैध संबंधों में हत्या के मामले में आरोपी दो अभियुक्तों के जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश अनु.जाति और अनु. जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, शक्तिपुत्र तोमर की अदालत में निरस्त कर दिए गए।
लोक अभियोजक केशवेंद्र प्रताप सिंह एवं कपिल करोलिया के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना रक्सा में रिपोर्ट पंजीकृत करायी थी कि ११ अप्रैल २३ को मेरे भाई शिया को मेरे ही गांव का रहने वाला जयहिन्द अपने साथ गाड़ी पर बैठा कर ले गया था। कुछ समय बाद मैने व मेरे चाचा सतवीर ने देखा कि मेरे गांव के ही कुछ लोग लाठी डण्डा और कुल्हाडी लिये लेकर बड़े खेत की तरफ जा रहे थे तो कुछ देर बाद शोरगुल सुनकर हम भी बड़े खेत के पास पहुंचे तो वहां हमने देखा कि मेरे गांव के जयहिन्द, अंकित, राममिलन, सुरेश, किशनलाल, दीपक, जगन्नाथ , मुकेश व अन्य ३-४ व्यक्ति अज्ञात जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए कुल्हाडी, लाठी, डण्डो से मेरे भाई को मार रहे थे । मेरे चिल्लाने पर सारे लोग वहां से भाग खड़े हुए तब हमने वहां जाकर देखा तो मेरा भाई शिवा की मौके पर ही मौत हो गयी थी। तहरीर पर धारा १४७, १४८ १४९,३०२, १२०बी भा. द. सं.एवं धारा ३ (२)५ एस. सी.एस.टी एक्ट के तहत थाना रक्सा में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
उक्त मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी/अभियुक्त कुलदीप चतुर्वेदी उर्फ गोलू पुत्र सियाराम चतुर्वेदी निवासी ग्राम खेरा थाना रक्सा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।इसी मामले में एक अन्य आरोपी /अभियुक्त छोटू परिहार उर्फ सरपंच द्वारा धारा १४७,१४८, १४९, ३०२, १२०बी भा. द. सं. एवं धारा ३ (२) ५ एस.सी.एस.टी एक्ट में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र भी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।