झांसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत से पत्नी की हत्या का दोष सिद्ध होने पर पति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई ।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव व रवि गोस्वामी ने बताया कि वादी मुकदमा कौशल राजपूत ने 01 अगस्त 2019 को थाना बबीना में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी बहन रिंकी की शादी करीब 8 वर्ष पूर्व आनन्द राजपूत के साथ हुई थी, जिससे दो बच्चे है मोहित व कपिल है। कुछ समय से मेरे बहनोई का व्यवहार मेरी बहन रिंकी के प्रति अच्छा नहीं था, वह अक्सर छोटी-छोटी घरेलू बातों पर उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज करते थे। एक व्यक्ति द्वारा फोन से सूचना मिली कि तुम्हारी बहन की हत्या बहनोई आनन्द राजपूत ने घर में मारपीट कर दी है। इस सूचना पर मैं व मेरी माँ अस्पताल पहुंचे तो मेरी बहन रिंकी की मृत्यु हो चुकी थी। गांव के लोगों ने बताया कि रिंकी के सिर में पत्थर मारा जिससे वह गिर गयी, फिर उसके गले में लात रखकर हत्या कर दी।
उक्त मामले में पुलिस द्वारा अभियुक्त आनन्द राजपूत के खिलाफ धारा 302 भा.द.स.के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त आनन्द राजपूत
को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रूपये अर्थदण्ड लगाया गया।