झांसी। छह वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी/बाल अपचारी का जमानत प्रार्थनापत्र बाल न्यायालय /विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट)विजय सिंह कुशवाहा के अनुसार वादिया ने थाना लहचूरा में 21 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नातिन (पीडिता) उम्र 06 वर्ष सुबह पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल बरौरा में गयी थी। दोपहर करीब 1 बजे शौच के लिए स्कूल से बाहर गई थी, तभी गाँव का ही रहने वाला बाल अपचारी आया और वादिया की नातिन को जबरन खेत की ओर ले गया और पीड़िता के साथ बलात्कार करने लगा तो बच्ची/ पीड़िता की चीख की आवाज सुनकर स्कूल स्टाफ व उसकी जिठानी ने मौके पर पहुंच कर बड़ी मुश्किल से पीड़िता को बाल अपचारी के चंगुल से छुड़ाया। घटना की जानकारी जैसे ही उसे लगी तो यह और उसके परिवार की बहू मौके पर पहुंचे तब उसकी नातिन ने बताया कि बाल अपचारी ने उसके साथ गलत काम किया है। तहरीर के आधार पर बाल अपचारी पुत्र स्व० नरेन्द्र मिश्रा निवासी ग्राम बरौरा के खिलाफ थाना लहचूरा में धारा 376एबी भा०दं०सं०, धारा 5/6 पाक्सो एक्ट एवं धारा 3(2) 5 एस०सी० / एस०टी० एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

उक्त मामले में अभियुक्त बाल अपचारी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया।