झांसी। किशोरी का अपहरण कर बलात्कार के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत में निरस्त कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि सूचनाकर्ती/ पीड़िता ने थाना प्रेमनगर में अभियुक्त आयुष गुप्ता एवं दो अन्य के विरुद्ध 06 मई 2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वर्ष 2021 से आयुष गुप्ता पुत्र उमाशंकर दुकानों पर सामान इत्यादि देने का कार्य करता था। पीड़िता भी खोखे में चाय की दुकान अपनी माँ के साथ चलाती है। दुकान पर उसकी मुलाकात आयुष गुप्ता से हुई और सामान देने के बहाने उसने पीड़िता का मो० नं० ले लिया और पीड़िता से बातचीत करने लगा। पीड़िता को अपने झाँसे में लेकर शादी करने एवं बहुत वादे करके सदर झांसी व बबीना व राजगढ़ होटल में ले जाकर वर्ष 2022 में कुल तीन बार सम्बन्ध बनाये, जब उसने शादी के लिए कहा तो इंकार कर दिया। उक्त मामले में अभियुक्त आयुष गुप्ता पुत्र उमाशंकर गुप्ता, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी बल्लमपुर, रोड राजगढ़, थाना प्रेमनगर द्वारा धारा 363, 366, 376 भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।