नाबालिग का अपहरण करने का दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष की सजा व जुर्माना

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झांसी। विशेष न्यायाधीश (परिको ऐक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने 7 वर्ष के मासूम का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म करने के प्रयास का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 7 वर्ष की जेल और 20 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 11 जून 2019 को एक व्यक्ति ने थाना बरुआसागर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए, बताया था कि मऊरानीपुर के ग्राम चुरारा निवासी हदेश रिछारिया ने ग़लत काम करने के इरादे से उसके 7 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर लिया। उसको सुनसान क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास किया। पुत्र के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुँच गए, तो आरोपी मारने की धमकी देकर भाग गया।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की दलीलें सुनी। सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को उक्त सजा सुनायी।

 

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