झांसी। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम शक्तिपुत्र तोमर की अदालत ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे के अनुसार झांसी के बिजौली निवासी वृंदावन साहू ने प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अक्तूबर 2020 को वह और उनका साला गोपाल साहू अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान मेन रोड हंसारी निवासी जितेंद्र परिहार वहां पहुंच गया। वह शराब के नशे में धुत था। आते ही उसने गोपाल के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी और चाकू निकालकर गोपाल पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेडिकल कॉलेज ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

न्यायालय ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त जितेंद्र परिहार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर इसे उसकी संपत्ति से वसूल किया जाएगा।