झांसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कन्हैया कुमार के न्यायालय में दो दुकान, मकान सहित तीन स्थानों पर चोरियों का दोष सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। इस मामले के सह अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ नाटू की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है।

जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी अखिलेश कुमार मौर्य ने बताया कि 04 मार्च को थाना प्रेम नगर में तहरीर देते हुए पुलिया न.09 निवासी राजू पुत्र रामदास पुष्कर ने बताया था उसकी दुकान का ताला तोड़कर 3 /4 मार्च 2004 की रात में चोरों ने सीडी,डैक आदि, पड़ोसी अशोक कुमार की परचुनी की दुकान से नगदी व अन्य सामान तथा एक अन्य पड़ोसी नरेश की साईकिल आदि चोरी कर लिये हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जहां अभियोजन की तरफ से कुल पांच गवाहों को पेश किया गया । दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय द्वारा अभियुक्त मुख्तार अहमद पुत्र मुमताज अहमद को धारा 457,380,411 भा०द०सं० के अपराध में दोषी पाते हुये, उसे धारा 457 भा०द०स० में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के कठोर कारावास , धारा 380 भा०द०स० में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के कठोर कारावास एवं धारा 411 भा०द०स० में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।