झांसी। दहेज में मोटरसाईकिल की मांग को लेकर पति व सास ससुर द्वारा उत्पीड़न से परेशान महिला द्वारा आत्महत्या के मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी पति का जमानत प्रार्थनापत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी०एन० मिश्र की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कान्त श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा द्वारा २२ जून २०२३ को थाना मऊरानीपुर में तहरीर देते हुए बताया था कि उसने अपनी पुत्री काशीबाई उर्फ सीमा की शादी गुलाब पुत्र शंकर अहिरवार निवासी ग्राम रौनी थाना मऊरानीपुर से की थी। शादी के बाद दहेज में मोटरसाईकिल की मांग को लेकर ससुराल में पति गुलाब व सास ससुर आये दिन परेशान करते थे, झगड़े को लेकर करीब एक साल काशीबाई मायके में रही फिर राजीनामा से दोबारा ससुराल गई। सुबह पता चला कि काशीबाई की मौत हो गयी है, सूचना पर पहुंचा तो पुत्री का शव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रखा मिला, दहेज को लेकर पति गुलाब, ससुर शंकर, सास ममता अहिरवार ने काशीबाई को मार दिया, पूरा विश्वास है कि आये दिन दहेज को लेकर उसकी पुत्री ने प्रताड़ित होकर फांसी लगा ली है। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध धारा ४९८ए, ३०४बी. भादंसं
व धारा- ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत थाना मऊरानीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी / अभियुक्त गुलाब द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त दिया गया ।