झांसी । न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/ अपर सत्र न्यायाधीश आनन्द प्रकाश तृतीय ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त रमाकान्त व भीम को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनायी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अतुलेश कुमार सक्सेना ने बताया कि वादी ने थाना समथर पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 12 जुलाई 2018 को शाम करीब 4 बजे उसकी पुत्री अपने फूफा के घर जाने की कहकर गयी थी, लेकिन वह शाम 6 बजे तक फूफा के घर नहीं पहुँची। तलाश करने पर बता चला कि रमाकान्त व भीम निवासी अम्बेडकर नगर समथर उसे मोटरसाइकिल पर जबरन बिठा कर ले गए। इसकी जानकारी करने घर गए तो हरी सिंह ने गाली-गलौज करते हुए भगा दिया। उसकी पुत्री अपने साथ 55 हज़ार रुपए भी ले गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को धारा 366 आइपीसी का दोषी मानते हुए 5 वर्ष व 50 हज़ार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी। जुर्माना न देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माना की 50 फीसदी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रुप में प्रदान किया जाएगी। जेल में बितायी गयी अवधि समायोजित की जाएगी।