नई दिल्ली (संवाद सूत्र)। हिट एंड रन को लेकर नए कानून अभी लागू नहीं होगा। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय गृह सचिव ने ट्रक ड्राइवर्स से की काम पर लौटने की अपील। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स से काम फिर से शुरू करने की अपील की।

AIMTC के अध्यक्ष अमृतलाल बोले- ‘फिलहाल लागू नहीं होगा कानून’
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदन ने एएनआई से बातचीत में कहा कि ड्राइवर भाइयों आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको कोई तकलीफ हो। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी अगली बैठक नहीं होगी, 10 साल की जेल और जुर्माने का कानून फिलहाल लागू नहीं होगा।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा।

ट्रांसपोर्ट के एक संगठन ने मंगलवार को दावा किया कि मोटर चालकों से जुड़े हिट एंड रन दुर्घटना मामलों पर नए कानून के प्रावधान के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल से उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में लगभग आठ – दस लाख वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। मंगलवार सुबह बसें भी नहीं चलाईं गई हैं।