झांसी। फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेईमानी व धोखाधड़ी करते हुये लाखों रुपये हड़पने तथा रुपये वापिस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में व्यवसायी पिता व दो पुत्रों सहित तीन आरोपियों का जमानत प्रार्थनापत्र अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १ जयतेन्द्र कुमार की अदालत में निरस्त कर दिया गया।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा विष्णु गुप्ता एवं राहुल गुप्ता ने विगत 30 जून को थाना सीपरी बाजार में तहरीर दी थी कि सीपी मिशन कंपाउंड निवासी उनके मित्र ओम प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व० प्रेमप्रकाश अग्रवाल उनके साथ कई सामाजिक संस्थाओं/ क्लबों में विभिन्न पदों पर साथ में रहे हैं।ओम प्रकाश अग्रवाल एवं उसके दोनों पुत्रों योगेश अग्रवाल एवं आकाश अग्रवाल ने पुरानी मित्रता के सम्बन्धों का दुरूपयोग करते हुये बेईमानी की नियत से धोखाधड़ी करते हुए एक नाजायज गैंग बना कर अपने व्यापार में पैसों की अत्यंत आवश्यकता दर्शाकर तीन वर्षों तक विभिन्न तारीखों में २३ लाख रूपये वादी के पुत्र राहुल गुप्ता एन्ड कम्पनी के कैनरा बैंक के खाते से उक्त तीनों के रानी लक्ष्मीबाई अरबन कॉपरेटिव बैंक खातों में दिये गये एवं उक्त तीनों द्वारा ११ लाख रूपये वापिस भुगतान भी किया गया।वादी के हिन्द उद्योग के विभिन्न बैंको पंजाब नेशनल बैंक, बन्धन बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा झाँसी के खातों से वर्ष २०२०- २१ से ०४ मई २०२३ तक कुल ९० लाख ५० हजार रूपये धोखाधड़ी करते हुए प्राप्त किये गए। इसके अतिरिक्त ७ लाख रूपये वादी के बचत खाते बन्धन बैंक से जरिये चैक प्राप्त किये एवं उपरोक्त तीनों के द्वारा वादी को ३४ लाख ५० हजार रूपये जरिये बैंक वापिस किये गए। ओम प्रकाश अग्रवाल, उसके दोनों लड़के योगेश व आकाश ने सोची समझी साजिश के तहत बेईमानी की नियत से फर्जी दस्तावेज दर्शाकर व्यापार में लाखों रूपयों का फायदा बताकर वादी एवं उसकी दोनों फर्मों की कुल रकम ७५ लाख रूपये बेईमानी से हड़प कर लिये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नगद रूपया समय समय पर लिये हैं। अब उपरोक्त पूरा परिवार झाँसी से मऊरानीपुर में अपने रिश्तेदारों के पास जाकर छिप गया है, वादी की लाखों रकम देने से मना कर दिया है एवं धमकी दी कि पैसा माँगा तो जान से मरवा देंगे। जानकारी हुई है कि ओम प्रकाश अग्रवाल दोनों पुत्र आकाश, योगेश, पत्नी द्रोपदी, पुत्र गोल्डी उर्फ गीतांजली ,मनोज एवं रामजी अग्रवाल दोनों सालों ने एक गैंग बनाकर फर्जी दस्तावेज बनाकर लोभ लालच देकर करोड़ों रूपये लेकर भाग गये हैं। कई व्यापारियों से भी इसी प्रकार भारी भरकम धनराशि हड़प कर ली है तथा वापिस मांगने पर जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं।

धारा ४२०, ४६७, ४७१ ५०४, ५०६ भादं०सं० के तहत थाना सीपरी बाजार में पंजीकृत मुकदमे में आरोपी ओम प्रकाश अग्रवाल पुत्र स्व प्रेम प्रकाश अग्रवाल,योगेश अग्रवाल व आकाश अग्रवाल पुत्रगण ओम प्रकाश अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत अभियुक्तों को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।