13 वर्ष पूर्व हुई हत्या का दोष सिद्ध, अभियुक्त को आजीवन कारावास

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या दो झांसी की अदालत में तेरह वर्ष पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के बाहर सैयर गेट के पास रमेश कनौजिया हत्याकांड में  दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी संजय देव शर्मा ने बताया कि बाहर सैंयर गेट निवासी अशोक कन्नौजिया ने शहर कोतवाली में 27 फरवरी 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका बड़ा भाई रमेश कन्नौजिया पड़ोस में रहने वाले प्रकाश वर्मा के यहां आयोजित शादी समारोह में लग्न मंडपम गया था। रात करीब साढ़े नौ बजे वहां भाई को वाल अपचारी अपने साथी खुशीपुरा निवासी सत्येंद्र कुमार, आशीष व सन्नी के साथ मिला और पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज कर घेर कर सभी ने मारपीट कर दी। किसी प्रकार उसके भाई रमेश ने वहां से भाग कर जान बचाई तो आरोपी सत्येंद्र कुमार निवासी खुशीपुरा ने तमंचे से उन पर फायर कर दिये दिए। तमंचे से चली गोली उसके भाई रमेश के सर में जा लगी और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। वहीं आरोपीगण क्षेत्र में दहशत फैलाते हुए हवाई फायरिंग कर भाग निकले।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी सत्येंद्र पर हत्या का दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने सत्येंद्र को धारा 302 हत्या में आजीवन कारावास और बीस हजार रुपए अर्थदंड तथा प्राण घातक हमला धारा 307 में दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

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