– विशेष अभियान ‘वंचित को अन्नÓ योजना प्रारम्भ
झांसी (बुन्देलखण्ड)। समाज के ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इन्क्लूजन क्राइटेरिया (पात्रता) में आते हैं, किन्तु उक्त योजना से वंचित हैं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विशेष अभियान ‘वंचित को अन्नÓ योजना प्रारम्भ की गयी है। इन्हें 5 से 20 जनवरी तक उचित दर विक्रेताओं की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा।
आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उप्र के द्वारा खाद्य व रसद विभाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विशेष अभियान ‘वंचित को अन्नÓ योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना के अन्तर्गत समाज के ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इन्क्लूजन क्राइटेरिया (पात्रता) में आते हैं, किन्तु उक्त योजना से वंचित हैं, में प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सम्मलित किया जायेगा। योजना के सफ ल क्रियान्वयन के लिये शासन के द्वारा 29 दिसम्बर 2018 से 20 जनवरी 2019 तक कार्ययोजना जारी की गयी है।
बताया गया है कि ‘वंचित को अन्नÓ योजना के अन्तर्गत 1 से 4 जनवरी तक त्रिस्तरीय चैकिंग व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की पहुंच का सत्यापन ग्राम पंचायत अधिकारियों/लेखपाल के द्वारा किया जायेगा तथा शुचिता व पारदर्शिता के दृष्टिगत उक्त कार्य की क्रास चैंकिंग जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार के द्वारा की जायेगी। 5 से 20 जनवरी तक उचित दर विक्रेताओं की दुकान के लाभार्थियों को जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा, जिसका रेन्डम सत्यापन सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/सम्बन्धित तहसीलदार/सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया जाता है। इसके अलावा असहाय, अशक्त वृद्ध व दिव्यांगजन जो उचित दर दुकान पर जाकर खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम नहीं है उनके निवास पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है, उचित दर विक्रेता ई-पॉस मशीन के माध्यम से उनकेघर पर ही खाद्यान्न प्राप्त करायेंगे। ‘वंचित को अन्नÓ योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को 6 से 11 जनवरी 2019 के मध्य समाज के कमजोर वर्ग के गरीब लाभार्थी जो पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं तहसील के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं तहसील के नगर क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित तहसीलदार के द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत/नगर क्षेत्र में उपस्थित होकर उनके फ ार्म भराये जायेंगे। इस सम्बन्ध में शासनादेश में दिये गये निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 केअन्तर्गत समाज के अति पिछड़े, निर्धनतम वर्ग के छूटे हुये व्यक्तियों विशेष रूप से वनटांगिया, थारू व मुसहर जाति के समस्त परिवारों को शतप्रतिशत चिन्हांकन करते हुए निवासित पात्र व्यक्तियों का नाम पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। फार्म के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि अभिलेखों की छाया प्रतियां प्राप्त की जायेंगीं।
बताया गया है कि 6 से 15 जनवरी 2019 तक उचित दर दुकानों के लिये गठित सर्तकता समितियों की बैठकें आयोजित की जायेगी। 16 से 18 जनवरी 2019 तक ब्लाक स्तरीय सतर्कता समिति की बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें समिति के नामित सदस्यों के साथ-साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों तथा जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा। 20 जनवरी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शीर्षक पर व्याख्यान के द्वारा प्रचार-प्रसार किया जायेगा।