परचून व्यापारी से लूट का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को 7-7 वर्ष की सजा

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सुनवाई के दौरान भागे आरोपी का वारण्ट जारी 

झांसी। विशेष न्यायाधीश द. प्र. क्षे. झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत में 3 वर्ष पूर्व मोंठ थाना क्षेत्र में परचून व्यापारी से लाखों रुपयों से भरा बैग लूट करने का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को सात सात वर्ष की सजा और पच्चीस पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि मोंठ थाना क्षेत्र निवासी सुख सिंह पाल ने थाना मोंठ थाना में 9 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह देर रात साढ़े नौ बजे अपनी परचून की दुकान बंद करके एम 80 गाड़ी से घर जा रहा था तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार बदमाशों ने ओवर टैक कर उसकी गाड़ी रोक ली और उसे तमंचा अड़ा कर धमकाते हुए उसके हाथ से चालीस हजार रुपए व मोबाइल रखा बैग छीन कर भाग गए।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू करते हुए मोबाइल को सर्वेलेंस पर लगाकर लोकेशन के आधार पर जिला ललितपुर के बार थाना निवासी पवन राजा उर्फ बड़े राजा, तालबेहट के टेकरी निवासी कन्हैया लाल यादव, तालबेहट के झज्झर घाट निवासी सुमित यादव को गिरफ्तार कर माल बरामदगी करते हुए जेल भेज दिया।

इस मुकदमे की न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक आरोपी कन्हैया लाल यादव फरार हो गया। वहीं आज सुनवाई के दौरान दो आरोपी सुमित यादव और पवन राजा उर्फ बड़े राजा पर लूट करने का दोष सिद्ध हो गया। न्यायालय ने दोनों को सात सात वर्ष की सजा और पच्चीस पच्चीस हजार रुपए अर्थ दण्ड अदा करने का फैसला सुनाया। साथ ही न्यायालय ने फरार चल रहे आरोपी कन्हैया लाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया है।

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