झांसी। जिला एवं सत्र-न्यायाधीश जनपद झांसी के न्यायालय में हत्या का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 75 हज़ार रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

19 नवंबर 16 को वादी द्वारा थाना बबीना पर मु.अ.सं. 305/2016 धारा 302/504/506 भादवि के तहत पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी, जिस क्रम में 14 मार्च को न्यायालय जिला एवं सत्र-न्यायाधीश जनपद झाँसी द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू पुत्र कल्याण सिंह निवासी चमरौआ थाना बबीना जनपद झाँसी को आजीवन कारावास व 75 हज़ार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दण्डित कराने में डीजीसी झांसी मृदुलकांत श्रीवास्तव, एडीजीसी झांसी रविप्रकाश गोस्वामी, विवेचक निरीक्षक प्रवीण यादव, कोर्ट मुहर्रिर झांसी उ0नि0 जितेन्द्र बाबू तथा पैरोकार थाना बबीना शिवम तिवारी का विशेष योगदान रहा।