झांसी। जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में 07 चरणों में सम्पन्न होने वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन-2024 के लिये घोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत 46-झाँसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन पंचम चरण में निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा ।

** निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक 26.04.2024 (शुकवार),
** नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक 03.05.2024 (शुक्रवार),
** नाम निर्देशनों की संवीक्षा हेतु दिनांक 04.05.2024 (शनिवार),
** नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 06.05.2024 (सोमवार),
** मतदान का दिनांक 20.05.2024 (सोमवार),
** मतगणना का दिनांक 04.06.2024 (मंगलवार)
** दिनांक 06.06.2024 (गुरुवार) जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण करा लिया जायेगा

46-झाँसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण :-
222-बबीना, 223-झाँसी नगर, 224-मऊरानीपुर (अ०जा०) (जनपद झाँसी) 226-ललितपुर तथा 227-महरौनी (अ०जा०) (जनपद ललितपुर)

निर्वाचनों का संचालन नियम 03 के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 26.04.2024 (शुक्रवार) को पूर्वान्ह 11:00 बजे यथाविधि नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, तथा नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की प्रक्रिया लोक अवकाश को छोड़कर दिनांक 03.05.2024 (शुक्रवार) अपरान्ह 03:00 बजे तक लिये जायेंगे। नामांकन का समय प्रतिदिन पूर्वान्ह 11:00 बजे एवं अपरान्ह 3:00 बजे के मध्य निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग आफीसर को या सहायक रिटर्निंग आफीसर (उप जिलाधिकारी, झाँसी) को अभ्यर्थी या (उसके किसी प्रस्थापक द्वारा) जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी के न्यायालय कक्ष सं0-14 में परिदत्त किये जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में दिनांक 04.05.2024 (शनिवार) को पूर्वान्ह 11:00 बजे से की जायेगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिये लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो, वह रिटर्निंग आफीसर को या सहायक रिटर्निंग आफीसर (उप जिलाधिकारी, झाँसी) को जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय कक्ष में दिनांक 06.05.2024 (सोमवार) को 03:00 बजे अपरान्ह के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी।
सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिनांक 20.05.2024 (सोमवार) को प्रातः 7:00 बजे और सांय 6:00 बजे के बीच सम्पन्न कराया जायेगा तथा मतगणना दिनांक 04.06.2024 (मंगलवार) को प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होगी।

लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु नाम निर्देशन पत्र के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें :-

1. लोकसभा (हाऊस ऑफ द पीपुल) के लिये न्यूनतम आयु 25 वर्ष /-
2. लोकसभा के सामान्य अभ्यर्थी हेतु जमानत राशि रू0 25,000
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी हेतु जमानत राशि रू0 12,500/- (जाति प्रमाण पत्र आवश्यक)
4. प्रस्तावकों की संख्या राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल 01 निर्वाचक प्रस्तावक
5. प्रस्तावकों की संख्या पंजीकृत पार्टियां एवं निर्दलीय 10 निर्वाचक प्रस्तावक
6. प्रत्याशी का नाम किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की अद्यतन नामावली में दर्ज हो (निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के अभ्यर्थी को सत्यापित प्रतिलिपि) आवश्यक होगी। इसी प्रकार प्रस्तावकों के निर्वाचक नामावली, जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसी घटक (विधानसभा क्षेत्र) के मतदाता होंगे, उनकी सत्य प्रतिलिपि लगाई जायेगी।
7. 222-बबीना, 223-झाँसी नगर, 224-मऊरानीपुर (अ.जा.) एवं 225-गरौठा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के उद्धरण (Extract) की सत्य प्रतिलिपि जारी करने हेतु सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
8. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को फार्म ‘ए’ तथा ‘बी’ (अधिकृत प्रत्याशी) को नामांकन की अंतिम तिथि 03.05.2024 को 03:00 बजे अपरान्ह के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी।
9. बैंक खाता निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिये अभ्यर्थी के नाम से या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त 9 नाम से खोला जा सकता है। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के साथ यदि वह अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, संयुक्त नाम में नहीं खोला जाना चाहिए।
10. सभी अभ्यर्थियों तथा राजनैतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता-2024 के सभी बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना अपेक्षित एवं आवश्यक होगा।
11. लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु समस्त मतदेय स्थलों पर वीवीपैट का भी प्रयोग किया जा रहा है। जनपद में ई०वी०एम० एव वीवीपैट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं तथा उनकी एफ०एल०सी० भी करा ली गई है।
12. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र में न्याय एवं विधि मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के कम में आयोग द्वारा शपथ पत्र (प्रारूप-26) में परिवर्तन किया गया है। अब उम्मीदवारों को अपने परिवार एवं आश्रित व्यक्तियों की पिछले 05 वित्तीय वर्षों के आयकर विवरण तथा विदेशों में अवस्थित सम्पत्तियों का बयौरा भी देना होगा। शपथ पत्र प्रारूप-26 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर डाउनलोड फार्म-26 के नाम से उपलब्ध है।

13. निर्वाचन व्यय लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा
क. निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन सम्बन्धी उस सब व्यय का जो, (उस तारीख के, जिसको वह नाम निर्दिष्ट किया गया है) और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा।

ख. एक अभ्यर्थी के लिये अधिकतम निर्वाचन व्यय रू० 95,00,000/- (रूपये पिच्चानवें लाख मात्र) होगी, जिसका हिसाब धारा 77 के अधीन रखा जायेगा।

14. अभ्यर्थी के फोटोग्राफ :- सभी निर्वाचनों में अभ्यर्थियों को अपने ऐसे फोटोग्राफ जो कि आवश्यकताओं एवं विनिर्देशों के अनुरूप हों अपने नामांकन पत्र के साथ परन्तु किसी भी स्थिति में नामांकन की जाँच के लिये नियत तारीख के पहले प्रस्तुत करना है। फोटोग्राफ के दूसरी तरफ अभ्यर्थी / चुनाव एजेन्ट के हस्ताक्षर होने चाहिए। फोटोग्राफ के सम्बन्ध में विनिर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. अभ्यर्थी द्वारा अपना हाल का फोटोग्राफ (जो कि अधिसूचना दिनांक के 03 महीने पहले तक का हो)
II. फोटोग्राफ स्टाम्प साइज 2 से०मी० x 2.5 से०मी० (2 से०मी० चौड़ाई एवं 2.5 से०मी० लम्बाई) सफेद /ऑफ व्हाइट बैकग्राउण्ड का हो, जिसे कैमरे के सामने पूरे चहरे पर तटस्थ भाव भंगिमा और आँखे खुली रखकर लिया गया है। फोटोग्राफ अभ्यर्थी की सुविधानुसार रंगीन अथवा श्वेत-श्याम में कोई भी हो सकता है।
III. फोटोग्राफ सामान्य परिधान में होना चाहिए। यूनीफार्म में फोटोग्राफ मान्य नहीं होगी। काले चश्मे भी न पहने जायें।
फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के समय, अभ्यर्थी / चुनाव एजेन्ट / प्रस्तावक जिसने फोटोग्राफ प्रस्तुत किया है, को एक घोषणा देनी होगी कि प्रस्तुत फोटोग्राफ अभ्यर्थी का ही है (अभ्यर्थी का नाम तथा पता बताते हुये) तथा इसे विगत 03 मास के अंदर ही लिया गया है।

15. मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के सम्बन्ध में रिट याचिका सं0-536 आफ 2011 में दिनांक 25.09.2018 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:-
1. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 26 तथा उक्त प्रारूप में अपेक्षित सम्पूर्ण विवरण भरना अनिवार्य है।
II. अभ्यर्थी के विरूद्ध लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना बड़े अक्षरों में दिया जायेगा।
III. अभ्यर्थी को अपने विरूद्ध लम्बित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में सूचना अपने दल को देना अपेक्षित है।
IV. सम्बन्धित राजनैतिक दल को आपराधिक प्रवृत्ति वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सूचना अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु बाध्य होगा।
V. अभ्यर्थी और सम्बन्धित राजनैतिक दल अपने विरूद्ध लम्बित तथा प्रचलित आपराधिक मामलों को व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे तथा उक्त का इलैक्ट्रोनिक मीडिया में भी कम से कम 03 बार व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे।

16. मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आयोग में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:-
1. लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा या विधान परिषद के निर्वाचन में ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले या तो लम्बित हैं, या जिनके दोष सिद्ध हो गये हैं, ऐसे मामलों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में प्रारूप-सी-1 में अभ्यर्थितायें वापस लेने वाले अन्तिम दिनांकों में प्रकाशित करेंगे।
II. मान्यता /अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल भी अपनी वैबसाइट के साथ-साथ टी०वी० चैनलों तथा राज्य में व्यापक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों में प्रारूप-सी-2 में प्रकाशित करेंगे।
III. अभ्यर्थियों को रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपनी पार्टी को अपने आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है।
IV. रिटर्निंग ऑफीसर ऐसे अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों व टी०वी० चैनलों में व्यापक प्रचार-प्रसार के प्रारूप-सी-3 पर लिखित अनुस्मारक देंगे।
V. ऐसे अभ्यर्थी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियां भी जमा करेंगे, जिनमें उक्त घोषणा प्रकाशित की गई थी।

17. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान पहचान पत्र के विकल्प के रूप में जारी अभिलेखों में से मतदाता पर्ची को हटा लिया गया है। अब मतदाताओं को मतदाता पर्ची के साथ आयोग द्वारा जारी 11 अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख अवश्य साथ लाना होगा।