झांसी। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शरद कुमार चौधरी की अदालत में पंद्रह साल पहले एक किलो चरस रखने का दोष सिद्ध होने पर तीन साल की सजा और पांच हजार का अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दीपक तिवारी ने बताया कि थाना मऊरानीपुर पुलिस ने मऊरानीपुर के नई बस्ती निवासी राजेंद्र उर्फ राजा अहिरवार को 20 अगस्त 2012 को एक किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में 10 जून सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन साल का कारावास और पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।














