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झांसी। प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न गेहूं व चावल, चयनित जनपदों में बाजरा का निःशुल्क वितरण अप्रैल, 2024 के सापेक्ष 30 अप्रैल से 1 मई तक वितरण तिथि विस्तारित कर दी गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2024 के सापेक्ष प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आवंटित खाद्यान्न गेहूं व चावल एवं बाजरा का माह अप्रैल, 2024 में 13 से 29 अप्रैल तक निःशुल्क वितरण कराए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे।

उक्त के सम्बन्ध में प्रदेश के कतिपय जनपदों में राशन कार्डधारकों / उपभोक्ताओं को खाद्यान्न व बाजरा का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण, माह अप्रैल, 2024 के सापेक्ष उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य 01 मई तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 1 मई  तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा, मोबाईल ओ०टी०पी० के माध्यम से वितरण की सुविधा 29 अप्रैल के साथ-साथ 01 मई को भी उपलब्ध रहेगी।उपरोक्तानुसार 1 मई तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की सुविधा भी रहेगी।