झांसी। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पास्को एक्ट अभय श्रीवास्तव के न्यायालय में धारा ३५४, ५०६ आईपीसी व ८ पॉस्को एक्ट का आरोप साबित होने पर अभियुक्त गण संतोष काछी व मनोज निवासीगण फूल खिरिया थाना टहरौली को सजा सुनायी गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तेज सिंह गौर के अनुसार १८ फरवरी १४ को समय करीब १६.३० बजे वादी रघुवीर निवासी फूल खिरिया टहरौली की १४ वर्षीय पुत्री जब गांव किनारे नाले के पास शौच हेतु गयी थी तभी गांव के ही संतोष काछी व मनोज ने उसे पकड़ कर अश्लील हरकतें कीं व शारीरिक सम्बन्ध बनाने को कहा। पुत्री के चिल्लाने पर पास के खेत से वादी का भाई बलवीर आ गया और संतोष व मनोज को ललकारा तो दोनों ने थाने जाने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट वादी ने थाना टहरौली में दर्ज करायी।
थाना टहरौली पुलिस द्वारा इस मामले में धारा ३५४ क, ५०४, ५०६ आईपीसी व ७/८ पॉस्को एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने अभियुक्त गणों के खिलाफ आरोप तय हो जाने के बाद अभियोजन द्वारा साक्षियों को परिक्षित किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त गण संतोष काछी व मनोज को धारा ३५४ क आईपीसी में ३-३ वर्ष की सजा व चार हजार रुपए अर्थदण्ड, न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास, धारा ५०६ आईपीसी में दो-दो वर्ष का कारावास, एक-एक हजार रुपए जुर्माना, न देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा ८ पास्को एक्ट में चार-चार वर्ष का कारावास, पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना, न देने पर ३-३ माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी। इसके साथ ही १५ हजार रुपए पीडि़ता को देने का आदेश दिया गया।