किशोरी से छेड़छाड़ व अपहरण करने की धमकी देने का दोष सिद्ध, अभियुक्त को सजा व जुर्माना 

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झांसी। विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत में पांच वर्ष पूर्व किशोरी के साथ छेड़खानी करने और उलाहना देने पर परिजनों को किशोरी का अपहरण कर ले जाने की धमकी देने का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने बताया कि 7 सितंबर 2020 को एक व्यक्ति ने गरौठा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 14 साल की पुत्री खेत पर गई थी। तभी ग्राम निपान निवासी रक्खु नाई ने उसकी पुत्री को दबोच लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। किसी प्रकार उसकी पुत्री ने वहां से भाग कर जान बचाई। पुत्री ने घर आकर परिजनों को यह बात बताई जिस पर परिजन आरोपी के घर उलाहना देने गए तो आरोपी ने उन्हें धमकाते हुए पुत्री का अपहरण कर ले जाने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी रकखू नाई के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

न्यायालय में चल रही मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

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