झांसी । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, अन्त्योदय कार्डधारकों को जहां उचित दर दुकानों के स्टॉक में ज्वार अवशेष है उन दुकानों में खाद्यान्न एवं अवशेष ज्वार का वितरण (35 किग्रा० प्रति कार्ड) माह मार्च 2024 में निर्धारित स्केल के अनुसार 01 किग्रा० ज्वार, चावल के स्थान पर प्रति राशन कार्ड, उपलब्धतानुसार वितरण किया जायेगा तथा ज्वार का अवशेष स्टॉक समाप्त होने के पश्चात प्रति कार्ड 14 किग्रा० एवं 21 किग्रा० चावल का निःशुल्क वितरण वितरण माह जून, 2024 में 06-06-2024 से 25-06-2024 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा।

इसी प्रकार पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को जहां उचित दर दुकानों के स्टॉक में ज्वार अवशेष है उन दुकानों में खाद्यान्न एवं ज्वार का वितरण (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) माह मार्च, 2024 में निर्धारित स्केल के चावल के स्थान पर 01 किग्रा० ज्वार उपलब्धतानुसार वितरण कराया जायेगा तथा ज्वार का अवशेष स्टॉक समाप्त होने के पश्चात प्रति यूनिट 02 किग्रा० गेहूं एवं 03 किग्रा० चावल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा 3- खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें।

उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 25 जून 2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।