झांसी। सोमवार आधी रात से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत जिला झांसी में दो मुकदमे चोरी के दर्ज किए गए। इनमें पहला मुकदमा मोंठ थाने में जबकि दूसरा मऊरानीपुर थाने में दर्ज हुआ। दोनों मामलों की विवेचना अब पुलिस बीएनएस के प्रावधानों के तहत करेगी।

गौरतलब है कि एक जुलाई (सोमवार) से सैकड़ों साल पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विदाई हो गई है। इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली। इसके लिए सभी थानों में विशेष तैयारी की गई थी। सोमवार आधी रात से थानों के कंप्यूटर अपडेट कर दिए गए। सोमवार को हुए अपराधों की रिपोर्ट बीएनएस के तहत दर्ज होनी थी। पहली शिफ्ट में खास तौर से इन कानूनों से प्रशिक्षित मुंशियों की ड्यूटी लगाई गई थी लेकिन, दिन भर इंतजार के बाद भी किसी थाने में फरियादी नहीं पहुंचे। शाम को मोंठ एवं उसके बाद मऊरानीपुर थाने में चोरी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज हुई।

केस एक : किसान से उड़ाए 1.45 लाख
जिले के थाना पूंछ के बरोद गांव निवासी परमाई ने पुलिस को बताया कि सोमवार दोपहर करीब 11:45 बजे वह एसबीआई की मुख्य शाखा से 1.45 लाख रुपये निकाल कर बाजार में दवा खरीदने पैदल जा रहा था। तभी बाइक सवार दो लड़के उसका थैला छीनकर भाग निकले। उसने पुलिस को बताया कि यह पैसा किसान क्रेडिट कार्ड में जमा करना था। बैग में रुपये के साथ ट्रैक्टर के कागजात, पैनकार्ड, पासबुक भी थी। तहरीर के आधार पर चोरों के खिलाफ नए कानून के अंतर्गत धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया ।

केस दो : स्कूटर की डिग्गी से मोबाइल एवं नकदी चोरी

जिले के मऊरानीपुर के बसेरा सिटी निवासी अनीता पत्नी सुरेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने चोरी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की। अनीता ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे उसके दरवाजे पर खड़ी स्कूटर की डिग्गी तोड़कर चोर रुपये समेत मोबाइल, आधार कार्ड एवं डेबिट कार्ड चुरा ले गए। अनीता की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 379 के बजाय बीएनएस की धारा 303 (2) के तहत अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।