झांसी। स्पेशल जज डकैती कोर्ट में लूट का दोष सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को दस-दस वर्ष के कारावास और 25-25 हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
सीपरी बाजार थाना पुलिस ने 2017 में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के थाना पृथ्वीपुर के ग्राम चंदेरी निवासी बृजेंद्र सिंह यादव और टीकमगढ़ के थाना सेंदरी के ग्राम पूंछी में रहने वाले जितेंद्र सिंह यादव को लूट के माल समेत गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया था। बाद में पुलिस ने आरोपियों के अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसी क्रम में न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट ने दोनों आरोपियों को लूट के मामले में दोषी माना है। इस आधार पर दोनों आरोपियों को दस दस वर्ष के कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदड से दंडित किया है।