झांसी। चेन लूटकर भागने का आरोप सिद्ध होने पर दो अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) पवन कुमार शर्मा- प्रथम की अदालत में दस- दस वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि 25 जून 2017 को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने टंडन रोड तिराहे के निकट मोटरसाइकिल पर चेन लूटकर भागे दो अभियुक्तों बृजेंद्र सिंह यादव पुत्र भागीरथ निवासी ग्राम चंदेरी थाना पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ जितेंद्र यादव पुत्र राम नरेश यादव ग्राम पुछी टीकमगढ़ को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 392/ 411 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
उक्त मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त बृजेंद्र सिंह यादव पुत्र भागीरथ निवासी ग्राम चंदेरी थाना पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ जितेंद्र यादव पुत्र राम नरेश यादव ग्राम पुछी टीकमगढ़ को धारा 392 के तहत दस साल के कठोर कारावास 20,000 रूपए जुर्माना, अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 411 के तहत तीन साल के कारावास 5,000 रूपए जुर्माना ,अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गयी।