Composition with bottles of assorted alcoholic beverages.

झांसी। जिले के समस्त रेस्तरां/होटल / ढाबे के मैनेजर को सूचित किया गया है कि अपने होटल / रेस्टोरेन्ट में बिना बार / इवेन्ट बार अनुज्ञापन के किसी भी प्रकार की मदिरा का मदिरा पान न करायें। सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो / फुटेज वायरल होने पर या आबकारी विभाग द्वारा निरीक्षण में पकडे जाने पर आपके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी जिससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है।

यह जानकारी देते हुए जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि बिना बार / इवेन्ट बार लाइसेंस के मदिरा पान कराने से आबकारी विभाग को राजस्व की क्षति होती हैं, जिसके लिए आप जिम्मेदार होते हैं। बिना किसी लाइसेंस के मदिरापान पाये जाने पर अपराधिक कानून के अन्तर्गत कार्यवाही भी हो सकती है।

उन्होंने निर्देशित किया है कि होटल / रेस्टोरेन्ट हाल में आबकारी विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर नियमानुसार 01 दिन का आकेजनल बार लाइसेंस या परमानेन्ट बार लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही मदिरा पान करायें। उक्त आबकारी के पोर्टल पर सम्बन्धित दिन के इवेन्ट / समारोह के लिए आप उस ही दिन अपरान्ह 02 बजे तक ही आवेदन कर सकते है एवं लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।